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Old Pension लेने के ल‍िए फॉर्म जारी, इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं म‍िलेगा पेंशन का फायदा

Old Pension लेने के ल‍िए फॉर्म जारी, इस तारीख तक नहीं भरा तो नहीं म‍िलेगा पेंशन का फायदा: Govt Pension Scheme | Old Pension Scheme | Old Pension Yojana | Autonomous Body Old Pension:- राजस्‍थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर न‍या फैसला ल‍िया गया है. सरकार के फैसले के अनुसार राज्‍य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली यून‍िवर्स‍िटी के कर्मचार‍ियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया गया है. बजट में हुई घोषणा के अनुसार वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर द‍िया गया है – 10वीं / 12वीं पास सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस ग्रुप से जुड़ें : Join Now

 

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15 जून तक फॉर्म भरना है जरूरी

नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ उठाने के ल‍िए सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी फॉर्मेट को भरना होगा. इस फॉर्म को भरकर 15 जून तक जमा करना आवश्यक है. वित्त विभाग की ओर से जारी क‍िए गए आदेश के अनुसार ऐसी संस्थाओं में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता. ऐसी संस्थाओं को जीपीएफ (GPF) लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना जरूरी है. इन संस्‍थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पीडी अकाउंट में जमा करनी होगी.

 

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र‍िटायर कर्मचारी को भी म‍िलेगी पेंशन

इन संस्‍थानों में काम करके जो कर्मचारी र‍िटायर हो चुके हैं और उन्‍होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा ले ल‍िया है. लेक‍िन वे पुरानी पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए विकल्प फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से म‍िलने वाली राश‍ि को 12 प्रत‍िशत ब्याज के साथ जमा कराना होगा. सभी कार्यरत और र‍िटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन विकल्प फॉर्म 15 जून तक भरकर देना होगा.

 

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इससे 30 जून तक व‍ित्‍त व‍िभाग की ओर से र‍िटायर्ड कर्मचारियों की जमा राशि के ब्याज की गणना की जा सकेगी. र‍िटायर कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी राश‍ि जमा करा सकते हैं.

 

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